‘अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से ऊपर है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार’, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनियंत्रित ऑनलाइन सामग्री पर चिंता जताई है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और कार्टूनों पर सख्ती दिखाते हुए ऑनलाइन सामग्री को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन बनाने के संकेत दिए हैं। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का गलत इस्तेमाल समाज में नफरत फैला सकता है इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।

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