आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | April 23, 2017 | National | No Comments जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:आरक्षित, उम्मीदवार, के, को, कोटे, कोर्ट, जनरल, नहीं, नौकरी, में, श्रेणी, सुप्रीम Related Posts बिना बंदिशों के पूरे दो साल बाद देश में होली का धमाल, आम लोगों से लेकर नेता तक दिखे रंगों में सराबोर No Comments | Mar 18, 2022 सीएम योगी ने चित्रकूट मुठभेड़ में शहीद दारोगा को दी श्रद्धांजलि, मदद की घोषणा No Comments | Aug 25, 2017 पठानकोट और अफगानिस्तान में दूतावास पर हुए हमलों के जुड़े होने के मिले सुबूत : सूत्र No Comments | Jan 7, 2016 केंद्रीय मंत्री ने कहा- कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की मौजूदा दर संतोषजनक No Comments | Mar 10, 2021