धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts सावधान: अपने मोबाइल से तुरंत हटा दें ये चार एप, वरना पलक झपकते ही खाली हो सकता है बैंक खाता No Comments | Jun 2, 2023 गुजरात के दलितों का मुद्दा संसद में उठा, विपक्ष ने किया हंगामा No Comments | Jul 20, 2016 CoronaVirus Effect : जानिए देशभर का हाल, 12 राज्यों में स्कूल- कॉलेज बंद, कई राज्यों में स्वीमिंग पुल, मॉल, जिम भी बंद No Comments | Mar 13, 2020 पानी के उपयोग में सुधार के सुझाव ठंडे बस्ते में, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की रिपोर्ट पर नहीं हुआ अमल No Comments | Sep 20, 2024